आजमगढ़ : अपहरण व दुराचार के आरोपी को 10 वर्ष की कैद
आजमगढ़।
फैज़ान अहमद
तहलका 24×7
किशोरी के अपहरण व दुराचार के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट रवीश कुमार अत्री ने शनिवार को सुनाया।अभियोजन के अनुसार पीड़िता गंभीरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव से 14 मई 2014 की सुबह गायब हो गई।

















