आजमगढ़ : दारोगा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, वेतन रोकने का आदेश
आजमगढ़।
फैज़ान अहमद
तहलका 24×7
जनपद के रानी की सराय थाने पर तैनात निरीक्षक नंद कुमार तिवारी के खिलाफ अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। जज इंतेखाब आलम ने निरीक्षक नंद कुमार तिवारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट व 350 दंड प्रक्रिया संहिता की नोटिस समेत अन्य कार्यवाहियां जारी की है। अदालत ने एसपी आजमगढ़ को निरीक्षक नंद कुमार तिवारी को साक्ष्य के साथ 28 जून को पेश कराने का आदेश दिया है।

मामला कुड़वार थाना क्षेत्र स्थित कैथन टोला गांव से जुड़ा है। कटावां निवासी रामप्रसाद ने 17 मार्च 2018 को मुकदमा दर्ज कराया। आरोप के मुताबिक अभियोगी ने अपनी बहन प्रभावती की शादी कुड़वार थाना क्षेत्र के ही कैथन टोला निवासी रामबहादुर कोरी से कराई थी। जिनके चार बड़े-बड़े बच्चे भी है। प्रभावती के जिंदा रहते रामबहादुर कोरी ने घटना के कुछ वर्षों पूर्व शीला नाम की महिला से दूसरी शादी कर ली। रामबहादुर अक्सर उसकी बहन को प्रताड़ित करता रहा और दूसरी शादी करने के बाद लगातार विवाद कर मारता-पीटता रहा। अभियोगी के मुताबिक उसकी बड़ी भांजी की शादी होनी थी। लेकिन रामबहादुर दूसरी पत्नी शीला के साथ मिलकर अक्सर बवाल ही करता रहता था।


















