आजाद बिंद हत्याकांड: एक लाख के इनामी भोले राजभर को हाईकोर्ट से राहत, 60 दिन की गिरफ्तारी पर रोक

आजाद बिंद हत्याकांड: एक लाख के इनामी भोले राजभर को हाईकोर्ट से राहत,60 दिन की गिरफ्तारी पर रोक

# एफआईआर निरस्त करने की मांग खारिज,निचली अदालत में सरेंडर कर जमानत लेने का निर्देश

जौनपुर। 
एखलाक खान 
तहलका 24×7 
             चर्चित दूल्हा आजाद बिंद हत्याकांड में नामजद एक लाख रुपये के इनामी आरोपी भोले राजभर को इलाहाबाद हाईकोर्ट से आंशिक राहत मिली है।हाईकोर्ट ने उसकी गिरफ्तारी पर 60 दिनों के लिए रोक लगाते हुए उसे इस अवधि के भीतर निचली अदालत में आत्मसमर्पण कर जमानत अर्जी दाखिल करने का निर्देश दिया है।हालांकि अदालत ने उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग ठुकरा दी।
खेतासराय थाना क्षेत्र में दर्ज आजाद बिंद हत्याकांड के मामले में भोले राजभर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दो मई को दर्ज एफआईआर को रद्द करने तथा गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी।याचिका में उसने खुद को निर्दोष बताते हुए मामले में झूठा फंसाए जाने का दावा किया था।मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सिद्धार्थ एवं न्यायमूर्ति विवेक सारण की खंडपीठ ने की।दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने एफआईआर निरस्त करने से इनकार कर दिया।
खंडपीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया मामला ऐसा नहीं है, जिसमें एफआईआर को रद्द किया जाए।हालांकि याचिकाकर्ता के अनुरोध पर अदालत ने उसे राहत देते हुए 60 दिनों तक गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया और इस दौरान सक्षम निचली अदालत में उपस्थित होकर जमानत के लिए आवेदन करने का अवसर दिया। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब भोले राजभर को निर्धारित अवधि के भीतर न्यायालय में आत्मसमर्पण कर कानूनी प्रक्रिया का सामना करना होगा।
Previous articleजौनपुर व शाहगंज में रुकेगी छपरा व मऊ-आनंद विहार साप्ताहिक ट्रेनें
Next articleफर्जी दस्तावेजों से 90 हजार का मोबाइल फाइनेंस, पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज
Tahalka24x7
तहलका24x7 की मुहिम... "सांसे हो रही है कम, आओ मिलकर पेड़ लगाएं हम" से जुड़े और पर्यावरण संतुलन के लिए एक पौधा अवश्य लगाएं..... ?