ट्यूटर ही निकला मासूम का कातिल,6 साल के अभिषेक हत्याकांड में दो दोषियों को उम्रकैद
जौनपुर।
एखलाक खान
तहलका 24×7
शाहगंज के बहुचर्चित 6 वर्षीय अभिषेक अपहरण एवं हत्याकांड में अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।अपर सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र प्रताप यादव की अदालत ने मासूम की हत्या के दोषी ट्यूटर शिवम श्रीवास्तव और उसके साथी आकाश शाह को उम्रकैद के साथ-साथ कुल 4.50 लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।अदालत ने जुर्माने की आधी धनराशि पीड़ित परिवार को देने का आदेश दिया है।

यह सनसनीखेज घटना 2 जनवरी 2021 की है। क्षेत्र के बैंकर्स कॉलोनी (गौशाला) निवासी दीपचंद्र यादव का 6 वर्षीय पुत्र अभिषेक कोचिंग जाने के दौरान लापता हो गया था।कुछ देर बाद पिता के मोबाइल पर सात लाख रुपये फिरौती मांगने का मैसेज आया,जिसमें पुलिस को सूचना देने पर बच्चे की हत्या की धमकी दी गई थी। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि अभिषेक को उसके ट्यूटर शिवम श्रीवास्तव व आकाश शाह बाइक से अपने साथ ले गए थे।आरोपियों ने फिरौती की रकम न मिलने पर मासूम की मफलर से गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को जमुनिया गांव स्थित आईटीआई पानी टंकी के पास फेंक दिया था।

पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर मासूम का शव,स्कूल बैग,किताबें, चप्पल,हत्या में प्रयुक्त मफलर,बोरी,रस्सी और बाइक बरामद की थी।मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने वैज्ञानिक साक्ष्य और गवाहों के आधार पर अदालत में मजबूत पैरवी की।अदालत ने अपने फैसले में इसे“क्रूरतम और जघन्य अपराध”मानते हुए कहा कि धन के लालच में एक मासूम की निर्मम हत्या समाज को झकझोर देने वाली घटना है।फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने न्यायालय के निर्णय पर संतोष जताया, हालांकि बेटे को खोने का दर्द आज भी परिवार को साल रहा है।

















