युवक के हत्यारोपी को उम्रकैद, फावड़े से काटी थी युवक की गर्दन

युवक के हत्यारोपी को उम्रकैद, फावड़े से काटी थी युवक की गर्दन

बरेली। 
तहलका 24×7 
               जिले की अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने शनिवार को हत्या के एक मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई और एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। आरोपी ने 13 सितंबर 2020 को जरी जरदोजी का काम करने वाले अबरार अहमद की फावड़े से गला काटकर घर में निर्मम हत्या कर दी थी।
सरकारी वकील सचिन कुमार जायसवाल ने बताया कि अपर जिला सत्र न्यायाधीश छह की अदालत में सुनवाई चल रही थी। जहां सुनवाई के दौरान 12 गवाह पेश किए गए। सुनवाई पूरी करने के बाद आरोपी अनिल गिरि को हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई और एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। आरोपी गिरि बरेली जिले के बारादरी थाना इलाके के बड़ेपुरा गांव का रहने वाला था।
कोर्ट ने जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।अधिवक्ता जायसवाल ने बताया कि एजाजनगर गौटिया के रहने वाले इमरान अहमद ने 13 सितंबर 2020 को पुलिस को सूचना दी थी कि उसके बड़े भाई अबरार अहमद की अनिल गिरि ने फावड़े से गर्दन काटकर हत्या कर दी।
Previous articleकोर्ट में पेश न होना अपने आप में एक अपराध : सुप्रीम कोर्ट
Next articleव्यापार मंडल ने ऑनलाइन ट्रेडिंग के विरोध में प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सांसद को सौंपा 
Tahalka24x7
तहलका24x7 की मुहिम... "सांसे हो रही है कम, आओ मिलकर पेड़ लगाएं हम" से जुड़े और पर्यावरण संतुलन के लिए एक पौधा अवश्य लगाएं..... ?