राहुल गांधी को वाराणसी कोर्ट ने हाजिर होने का आदेश, 16 मार्च को होना है पेश

राहुल गांधी को वाराणसी कोर्ट ने हाजिर होने का आदेश, 16 मार्च को होना है पेश

वाराणसी।
तहलका 24×7.                                                             कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अमेरिकी विश्वविद्यालय में भगवान राम को ‘पौराणिक व्यक्ति’ बताया था। कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी के भगवान राम पर दिए गए इस बयान को लेकर गुरुवार को वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई।कोर्ट ने अगली तारीख पर राहुल गांधी को न्यायालय में पेश होने का आदेश दिया है।

मामले में राहुल गांधी को लेकर की गई शिकायत प्रकरण में शिकायतकर्ता वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय ने बताया कि न्यायालय अपर जिला जज एमपी एमएलए कोर्ट पंचम ने हरिशंकर पाण्डेय बनाम राहुल गांधी पर सुनवाई की। इसमें राहुल गांधी को हाजिर होने के लिए 16 मार्च की डेट दी है।एडवोकेट हरिशंकर पांडेय ने बताया कि उनकी तरफ से परिवाद एडीजे कोर्ट यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत में दाखिल किया था। इससे पहले एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ 12 मई को याचिका दाखिल की थी।

इसे बाद में कोर्ट ने खारिज कर दिया था।इस पर रिवीजन दाखिल होने के बाद कोर्ट ने इस पर सुनवाई फिर से शुरु की है, जिसपर गुरुवार को सुनवाई हुई थी।एडवोकेट हरिशंकर पांडेय ने बताया कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ब्राउन यूनिवर्सिटी अमेरिका में 21 अप्रैल को एक लाइव सेशन में स्टूडेंट से बातचीत करते हुए भगवान राम पर विवादित बयान दिया था। उन्होंने भगवान राम को काल्पनिक पुरुष बताया था। इससे हिंदू धर्म के करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची।

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