शाही जामा मस्जिद के सदर की जमानत याचिका खारिज, अब 4 अप्रैल को सुनवाई
संभल।
तहलका 24×7
शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली की अंतरिम जमानत याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया। अब इस मामले में अगली सुनवाई 4 अप्रैल को होगी। बता दें कि संभल हिंसा मामले में बीते 23 मार्च को पुलिस ने जामा मस्जिद के सदर जफर अली को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया था। जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आदित्य सिंह ने जफर अली की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, इस मामले में बीते 24 मार्च को सुनवाई हुई थी, जिसमें अपर ज़िला शासकीय अधिवक्ता हरिओम प्रकाश सैनी ने जफर अली की जमानत याचिका पर बहस की थी। एडीजे द्वितीय कोर्ट के न्यायाधीश निर्भय नारायण राय ने सीडी जमा करने के लिए 27 मार्च की तिथि नियत की थी, जिसके बाद जफर अली के मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई।

इसमें जफर अली को कोर्ट से एक बार फिर झटका लगा। कोर्ट ने अगली सुनवाई 2 अप्रैल नियत की थी। बुधवार को अदालत ने जफर की अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता हरिओम प्रकाश सैनी ने बताया कि शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली की परमानेंट जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, जिस पर उनके अधिवक्ता ने केस डायरी उपलब्ध न होने के कारण उन्हें अंतरिम जमानत देने की मांग की, जिसपर उनके द्वारा यह तथ्य प्रस्तुत किए गए कि उनकी अंतरिम जमानत पहले ही खारिज हो चुकी है।

इसीलिए आज भी अंतरिम जमानत याचिका खारिज की जाए।न्यायालय ने अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी, वहीं केस डायरी 4 अप्रैल तक उपलब्ध कराने की बात कही। परमानेंट बेल पर अब अगली सुनवाई 4 अप्रैल को होगी।


















