सुल्तानपुर : जानलेवा हमले के मामले में सगे भाइयों समेत तीन को पांच वर्ष की सजा
सुल्तानपुर। ज़ेया अनवर तहलका 24×7 जानलेवा हमला करने के मामले में सोमवार को एफटीसी द्वितीय के न्यायाधीश ने दो सगे भाइयों समेत तीन अभियुक्तों को दोषी मानते हुए पांच वर्ष के कारावास व प्रत्येक को आठ हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
कुड़वार क्षेत्र बभनगंवा गांव निवासी छविलाल के मकान के सामने निकलने वाले रास्ते पर खड़ंजा है। खड़ंजे से निकलने पर पड़ोसी विदेशी के पुत्र अमीरे व लल्लू और गांव के अशर्फी विरोध करते थे। इसी विवाद को लेकर 29 जुलाई 2010 को छविलाल के पुत्र राम सजीवन पर कुल्हाड़ी, लाठी व डंडे से जानलेवा हमला कर दिया गया था। हमले में राम सजीवन गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने छविलाल की तहरीर पर आरोपी अमीरे, लल्लू व अशर्फी के खिलाफ जानलेवा हमले का केस दर्ज किया था।
मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी क्रिमिनल संजय सिंह ने छह गवाहों को कोर्ट में पेश किया। सोमवार को एफटीसी द्वितीय के न्यायाधीश अभिषेक सिन्हा ने सगे भाइयों अमीरे व लल्लू और अभियुुक्त अशर्फी को दोषी मानते हुए पांच वर्ष की कैद व प्रत्येक को आठ हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया है।