सेवानिवृत्त बैंक मैनेजर की सड़क हादसे में मौत पर परिजनों को 39 लाख रुपये मुआवजा

सेवानिवृत्त बैंक मैनेजर की सड़क हादसे में मौत पर परिजनों को 39 लाख रुपये मुआवजा

# एमएसीटी का बीमा कंपनी को दो माह में ब्याज सहित भुगतान का आदेश

जौनपुर। 
गुलाम साबिर 
तहलका 24×7 
             सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले बड़ौदा यूपी बैंक के सेवानिवृत्त शाखा प्रबंधक के परिजनों को बड़ी राहत देते हुए मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने ब्याज सहित 39 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है।अधिकरण के न्यायाधीश मनोज कुमार अग्रवाल ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी को निर्देश दिया कि आदेश की तिथि से दो माह के भीतर यह राशि मृतक के आश्रितों को अदा की जाए।
मामले के अनुसार, लाइन बाजार थाना क्षेत्र के न्यू कॉलोनी,मुरादगंज निवासी पन्नालाल (64),जो बड़ौदा यूपी बैंक से सेवानिवृत्त शाखा प्रबंधक थे,3 जुलाई 2023 की रात करीब 8:30 बजे स्कूटी से जा रहे थे। पॉलिटेक्निक चौराहे के पास तेज रफ्तार और लापरवाही से चल रही एक मोटरसाइकिल ने उनकी स्कूटी में टक्कर मार दी।गंभीर रुप से घायल पन्नालाल की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई।
दुर्घटना के बाद मृतक की पत्नी शांति तथा उनके पुत्रों ने बाइक चालक,वाहन स्वामी व आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी के विरुद्ध मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में क्षतिपूर्ति याचिका दाखिल की। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव ने प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों के बयान दर्ज कराए और आवश्यक साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए।
सुनवाई के दौरान अधिकरण ने मृतक की मासिक पेंशन 41,891 रुपये स्वीकार की।दोनों पक्षों की दलीलों, अभिलेखों और साक्ष्यों के परीक्षण के बाद न्यायालय ने माना कि दुर्घटना बाइक चालक की लापरवाही के कारण हुई थी।इसके आधार पर अधिकरण ने बीमा कंपनी को मृतक के आश्रितों को ब्याज सहित 39 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति निर्धारित अवधि के भीतर अदा करने का आदेश दिया।
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