आजमगढ़ : जानलेवा हमला करने के आरोपी को 30 हजार जुर्माना के साथ उम्रकैद की सजा
आजमगढ़।
फैज़ान अहमद
तहलका 24×7
अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति के ऊपर हुए जानलेवा हमला करने के दोषी को अदालत ने 30 हजार रुपये अर्थदंड के साथ उम्रकैद की सजा सुनाई। जब कि इसी मुकदमे के एक अन्य आरोपी रामनाथ की मुकदमा कार्यवाही के दौरान मौत हो चुकी थी।मंगलवार को यह सजा एसएसी एसटी एक्ट शिवचंद की अदालत ने सुनाई। घटना जहानागंज थाना अंतर्गत है।मामले में डीहा गांव निवासी घायल शिवपूजन पुत्र हरगुन राम ने 26 नवंबर 1999 में स्थानीय थाने में शंकर पुत्र कन्नू यादव व रामनाथ पुत्र रामबली यादव के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई।



















