जौनपुर : सूचना नहीं देने पर डीआईओएस पर 25 हजार का अर्थ दंड

जौनपुर : सूचना नहीं देने पर डीआईओएस पर 25 हजार का अर्थ दंड

जौनपुर।
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव
तहलका 24×7
                 ढाई वर्ष पूर्व मांगी गई सूचना नहीं देने पर सूचना आयोग ने तत्कालीन डीआईओएस पर 25 हजार का अर्थ दंड लगाया है। नेशनल इंटर कालेज पट्टी नरेंद्रपुर के सहायक लिपिक एवं थाना क्षेत्र के मछलीगांव निवासी शक्ति पांडेय ने 26 सितम्बर 2019 को जिला विद्यालय निरीक्षक से चार बिंदुओं पर सूचना मांगी   थी।

लेकिन निर्धारित अवधि में सूचना नहीं प्राप्त हुई तो पांच नवम्बर को निदेशक माध्यमिक शिक्षा के यहां अपील किया। किंतु यहां से भी मांगी गई सूचना नहीं उपलब्ध कराई गई। अंत में श्री पांडेय ने 23 जनवरी 2020 को आयोग में अपील किया। आयोग ने 28 नवम्बर 2021 से पर्याप्त अवसर देने के बावजूद जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा अपील कर्ता को न तो सूचना उपलब्ध कराई और न ही आयोग के समक्ष प्रस्तुत ही हुए। इतना ही नहीं विलंब के संबंध में न तो लिखित स्पष्टीकरण दिया गया और न ही आयोग द्वारा निर्गत नोटिस को गंभीरता से लिया है। जिसके चलते सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रतिदिन 250 रुपये के हिसाब से कुल 25 हजार रुपये का अर्थदंड का आदेश दिया है।
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