डीएम की अनुमति से स्वीकृत कार्य कराएंगे पंचायत प्रशासक,जल्द जारी होंगे दिशा-निर्देश
लखनऊ।
विजय आनंद वर्मा
तहलका 24×7
प्रदेश की ग्राम पंचायतों और जिला पंचायतों में प्रशासक बनाए गए निवर्तमान जनप्रतिनिधियों के अधिकार और जिम्मेदारियां जल्द स्पष्ट होंगी।पंचायती राज विभाग इसके लिए विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार कर रहा है,ताकि पंचायतों के विकास कार्य और प्रशासनिक गतिविधियां बिना किसी बाधा के संचालित होती रहें।
प्रस्तावित व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायतों और जिला पंचायतों के पहले से स्वीकृत विकास कार्य प्रशासक जिलाधिकारी की अनुमति से पूरे करा सकेंगे।

वहीं ग्राम पंचायतों की नई कार्ययोजनाओं को डीएम स्तर पर मंजूरी दी जाएगी।जिला पंचायतों की नई कार्ययोजनाएं जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को भेजी जाएंगी,जहां उन पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। सूत्रों के अनुसार,पहली बार पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशासक बनाए जाने के बाद उनके अधिकारों को लेकर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी।

इसे दूर करने के लिए पंचायती राज विभाग उन कार्यों की स्पष्ट सूची तैयार कर रहा है जिन्हें प्रशासक करा सकेंगे और किन मामलों को नीतिगत निर्णय माना जाएगा।विभाग का मानना है कि स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी होने के बाद पंचायतों में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन और दैनिक प्रशासनिक कार्यों का संचालन अधिक व्यवस्थित और सुचारु रुप से हो सकेगा।

















