दुष्कर्म मामले में दरोगा ने कोर्ट में किया सरेंडर, आरोप लगाकर युवती ने खाया था जहर

दुष्कर्म मामले में दरोगा ने कोर्ट में किया सरेंडर, आरोप लगाकर युवती ने खाया था जहर

सारनाथ।
आर एस वर्मा
तहलका 24×7
                  दुष्कर्म मामले में आरोपी वाराणसी के सारनाथ थाना क्षेत्र के पुरानापुल चौकी के निलंबित प्रभारी संग्राम यादव ने गुरुवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) शक्ति सिंह की अदालत में सरेंडर कर दिया। अदालत ने आरोपी चौकी प्रभारी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। बीते छह अगस्त को आरोपी दरोगा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था।

पांच अगस्त को दनियालपुर की युवती ने निलंबित प्रभारी संग्राम सिंह पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म और धमकी देने का आरोप लगाया और चौकी पर विषाक्त पदार्थ खाकर अचेत हो गई थी। दीनदयाल जिला अस्पताल में युवती को भर्ती कराया गया था। जहां उपचार के बाद घर भेज दिया गया था। प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए पुलिस आयुक्त ए सतीश गणेश के निर्देश पर चौकी इंचार्ज संग्राम सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं, जांच में देरी और लापरवाही बरतने पर एसीपी सारनाथ ज्ञानप्रकाश राय को कार्यालय से संबद्ध करते हुए थानाध्यक्ष अर्जुन को लाइन हाजिर कर दिया था।

प्रकरण के अनुसार युवती की मां ने सारनाथ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि पुराना पुल चौकी इंचार्ज संग्राम यादव उसकी पुत्री को जबरदस्ती दो महीने अपने साथ रखा। इस दौरान उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर मारपीट की। इस बीच 30 जुलाई 2022 को किसी तरह वो चौकी इंचार्ज की चंगुल से छूटकर अपने घर पहुंची और अपनी मां को आपबीती सुनाई। पुलिस के डर से उसने कहीं शिकायत दर्ज नहीं कराई और पुत्री को रिश्तेदारी में भेज दिया। इस बीच पांच अगस्त को चौकी इंचार्ज उसकी रिश्तेदारी में पहुंच कर पुनः उसको उठा लाया और शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाने लगा। पुत्री ने इंकार किया तो जान से मारने की धमकी देने लगा। पुलिस ने इस मामले में जब मुकदमा दर्ज किया तब आरोपी फरार हो गया था।
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