धोखाधड़ी के मामले में निजी कंपनी के डायरेक्टर पर होगी एफआईआर

धोखाधड़ी के मामले में निजी कंपनी के डायरेक्टर पर होगी एफआईआर

जौनपुर।
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव
तहलका 24×7
                 अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय ने निजी कंपनी के पूर्व डायरेक्टर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश थानाध्यक्ष केराकत को दिया है। पूर्व डायरेक्टर पर आरोप है कि उसने कंपनी के खाते से डेढ़ लाख से ज्यादा का घपला किया। कंपनी के एमडी को धमकी भी उसने दी है। मामला केराकत थाना क्षेत्र का है।
अधिवक्ता के अनुसार संध्या सिंह निवासी सरौनी पूरब पट्टी ने अपने अधिवक्ता अवनीश कुमार चतुर्वेदी के माध्यम से कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र दिया कि आरोपी सुजीत कुमार सिंह निवासी वीरभानपुर का निवासी है। वादिनी कृषक प्रोड्यूसर कंपनी आजमगढ़ की सीईओ है। कंपनी के एमडी अंकित सिंह हैं। वादिनी तथा अंकित ने सुजीत को कंपनी के डायरेक्टर पद पर नियुक्त किया। बाद में मार्केटिंग का कार्य भी उन्हें सौंपा दिया गया। कंपनी का लेन-देन करने के लिए वादिनी व सुजीत का बैंक में सामूहिक खाता खोला गया था।
सुजीत एक दिन मई 2022 में आवश्यकता बताकर कंपनी के 55 हजार रुपये लेकर चला गया। बाद में कंपनी में काम न करने की बात कहकर चार जून 2022 को त्यागपत्र ई मेल के माध्यम से कंपनी को भेज दिया। वादिनी ने सुजीत का त्यागपत्र स्वीकार कर लिया। आरोपी को कंपनी से कार्यमुक्त कर दिया गया। लेकिन कंपनी के लेने-देन के लिए खुले खाते का एटीएम कार्ड सुजीत के पास ही था।

वादिनी का आरोप है कि कंपनी को क्षति पहुंचाने के लिए कूटरचना करके सुजीत ने अपने हिसाब से एटीएम का पिन कोड बनाकर खाते से 15 जुलाई 2022 को एक लाख रुपये निकाल लिए। बैंक से मोबाइल पर मैसेज आने पर उससे पूछा गया तो उसने धमकी दी। रुपये न लौटाने की बात कही। इसी मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश थानाध्यक्ष केराकत को न्यायालय ने दिया है।
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