माफिया कुन्टू सिंह की ‘बड़ी हवेली’ कुर्क, 1.5 करोड़ की संपत्ति पर चला बुलडोजर
आजमगढ़।
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प्रदेश स्तर पर चिन्हित माफिया ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुन्टू सिंह के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी चर्चित“बड़ी हवेली”को कुर्क कर लिया।जीयनपुर थाना क्षेत्र के छपरा सुल्तानपुर स्थित हवेली की बाजार कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपये आंकी गई है।उक्त कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में की गई।

इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन, क्षेत्राधिकारी नगर शुभम तोदी भी मौजूद रहे।पुलिस के अनुसार,माफिया द्वारा हत्या,लूट,डकैती,रंगदारी और धोखाधड़ी जैसे संगठित अपराधों से अर्जित अवैध धन से करीब 23 वर्ष पुराने भवन का बड़े पैमाने पर जीर्णोद्धार कराया गया था।पुलिस का दावा है कि “बड़ी हवेली” अपराधियों के जमावड़े, रंगदारी की रकम के बंटवारे और आपराधिक साजिश रचने का प्रमुख अड्डा बनी हुई थी।लोक निर्माण विभाग से मूल्यांकन कराए जाने के बाद गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कुर्की की कार्रवाई की गई।

पुलिस अभिलेखों के अनुसार ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुन्टू सिंह थाना जीयनपुर का हिस्ट्रीशीटर है और गैंग नंबर IR-36 का लीडर बताया है।उसके खिलाफ वर्ष 1992 से हत्या,अपहरण,रंगदारी,डकैती,आर्म्स एक्ट और गैंगस्टर एक्ट समेत विभिन्न गंभीर धाराओं में 78 मुकदमे दर्ज हैं।पुलिस के मुताबिक अब तक माफिया कुन्टू सिंह की 22 करोड़ 5 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है।प्रशासन ने कहा कि जनपद में संगठित अपराध और माफियाओं के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।


















