लोकसभा में पास हुआ रिवाइज्ड इनकम टैक्स बिल
# देर से आईटीआर फाइल करने वालों को भी मिलेगा रिफंड
नई दिल्ली।
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लोकसभा ने रिवाइज्ड न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 पास कर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संशोधित विधेयक पेश किए जाने के तुरंत बाद इनकम टैक्स (संख्या 2) विधेयक 2025 पारित हो गया।नए विधयक 2025 पारित होने के बाद लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। निर्मला सीतारमण ने सलेक्ट कमेटी की लगभग सभी सिफारिशों को शामिल करने के बाद रिवाइज्ड इनकम टैक्स विधेयक पेश किया।

वित्त मंत्री ने कहा कि रिवाइज्ड इनकम टैक्स विधेयक 2025 का उद्देश्य आयकर से संबंधित कानूनों को कंसोलिडेट और संशोधित करना है और यह आयकर अधिनियम 1961 का स्थान लेगा। मौजूदा अधिनियम को बदलने लिए विधेयक को राज्यसभा द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है और फिर राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त की जाएगी।

रिवाइज्ड इनकम टैक्स विधेयक 2025 के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में कहा गया है कि सलेक्ट कमेटी की लगभग सभी सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं।
















