सुल्तानपुर : अगवा कर दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को 10 वर्ष की कैद
सुल्तानपुर। ज़ेया अनवर तहलका 24×7 चौदह वर्षीय किशोरी को अगवाकर दुष्कर्म करने के मामले मेें शनिवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की कैद व 60 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माना की 75 फीसदी धनराशि पीड़ित किशोरी को देने का आदेश दिया है। मामला अमेठी जिले के जगदीशपुर थाने से जुड़ा है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक अमेठी के जगदीशपुर थाने के एक गांव की 14 वर्षीय किशोरी का राशिद समेत चार लोगों ने 30 जनवरी 2015 को अपहरण कर लिया था। पुलिस ने किशोरी की मां की तहरीर पर राशिद, वासिफ, अनीस व अयूब के छोटे पुत्र के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज किया था। आरोपी राशिद ने किशोरी को कानपुर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था।
मामले की विवेचना पूरी कर पुलिस ने आरोपी राशिद के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। सरकारी वकील सीएल द्विवेदी ने बताया कि मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पांच गवाह कोर्ट में पेश किए गए। शनिवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा ने आरोपी राशिद को अपहरण व दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए 10 वर्ष की कैद व 60 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया है।