हर्ष फायरिंग में बिहार के भाजपा विधायक राजू सिंह दोषी करार, 9 जून को सजा पर फैसला

हर्ष फायरिंग में बिहार के भाजपा विधायक राजू सिंह दोषी करार,9 जून को सजा पर फैसला

नई दिल्ली। 
तहलका 24×7 
               दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने वर्ष 2018 के चर्चित हर्ष फायरिंग मामले में बिहार के भाजपा विधायक राजू सिंह को दोषी करार दिया है।अदालत ने मामले में उनकी पत्नी रेणु सिंह,राणा राजेश सिंह और रमेंद्र सिंह को सभी आरोपों से बरी कर दिया।सजा की अवधि पर सुनवाई 9 जून को होगी।
स्पेशल जज विशाल गोगने की अदालत ने राजू सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (भाग-2) तथा आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत दोषी पाया।अदालत ने 23 नवंबर 2023 को सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए थे।मामला 31 दिसंबर 2018 की रात दिल्ली के मंडी गांव स्थित रोज फार्म में आयोजित नववर्ष समारोह से जुड़ा है।आरोप है कि समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग की गई,जिसमें अर्चना गुप्ता नामक महिला को गोली लगने से मौत हो गई थी।
शिकायतकर्ता विकास गुप्ता के अनुसार, कार्यक्रम के दौरान राजू सिंह और अन्य लोग हथियारों से हवा में फायरिंग कर रहे थे।इसी बीच उनकी पत्नी अर्चना गुप्ता अचानक जमीन पर गिर गईं।उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया,जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने सितंबर 2019 में आरोप पत्र दाखिल किया था।अब दोषसिद्धि के बाद सभी की नजरें 9 जून को होने वाली सजा संबंधी सुनवाई पर टिकी हैं।राजू सिंह बिहार के साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और वर्ष 2005 में पहली बार लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर विधानसभा पहुंचे थे।
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