एनडीपीएस एक्ट के आरोपी को अदालत ने सुनाई सजा

एनडीपीएस एक्ट के आरोपी को अदालत ने सुनाई सजा

जौनपुर। 
गुलाम साबिर 
तहलका 24×7 
             पुलिस की प्रभावी विवेचना और अभियोजन पक्ष की सशक्त पैरवी के चलते एनडीपीएस एक्ट के एक पुराने मामले में आरोपी को न्यायालय से सजा दिलाने में सफलता मिली है।जानकारी के अनुसार थाना बक्सा में वर्ष 2007 में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 54/2007,धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट से संबंधित मामले की सुनवाई जौनपुर स्थित अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम न्यायालय में चल रही थी।
मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं प्रभावी पैरवी के आधार पर न्यायालय ने आरोपी मुन्ना तिवारी पुत्र जबर तिवारी निवासी मालिकानपुर,थाना बक्सा को दोषी करार दिया।सुनाए गए फैसले में न्यायालय ने आरोपी को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास की सजा सुनाई तथा 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि निर्धारित अर्थदंड जमा न करने की स्थिति में आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
जौनपुर पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई अपराधियों को सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।पुलिस अधिकारियों ने कहा कि प्रभावी विवेचना और मजबूत अभियोजन के माध्यम से अपराधियों को न्यायालय से दंडित कराने की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
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