इन-सर्विस शिक्षकों को राहत, टीईटी योग्यता प्राप्त करने की समय-सीमा एक वर्ष बढ़ी
लखनऊ।
विजय आनंद वर्मा
तहलका 24×7
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश शासन के बेसिक शिक्षा विभाग ने कार्यरत शिक्षकों के टीईटी/सीटीईटी संबंधी विवरण एकत्रित करने की प्रक्रिया शुरु कर दी है।इस संबंध में विशेष सचिव,बेसिक शिक्षा विभाग अवदेश कुमार तिवारी ने शिक्षा निदेशक (बेसिक) को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।

जारी निर्देशों के अनुसार,माननीय उच्चतम न्यायालय ने पुनर्विचार याचिका संख्या 53434/2025,उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अंजुमन इशात-ए-तालीम ट्रस्ट मामले में 29 मई को पारित आदेश के तहत इन-सर्विस शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा की योग्यता प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2027 से बढ़ाकर 31 अगस्त 2028 कर दी है। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत लगभग 1.86 लाख शिक्षक अब तक टीईटी उत्तीर्ण नहीं कर सके हैं।

इनमें बड़ी संख्या ऐसे शिक्षकों की है जो प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापन कार्य कर रहे हैं।
विभागीय जानकारी के अनुसार करीब 50 हजार शिक्षक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के अभाव में टीईटी परीक्षा में शामिल होने के पात्र नहीं थे।इन शिक्षकों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के मानकों में कुछ छूट देने का निर्णय लिया है।

साथ ही ऐसे शिक्षकों के लिए विशेष टीईटी परीक्षा आयोजित कराने की तैयारी भी शुरु कर दी गई है। शिक्षा विभाग के इस कदम से बड़ी संख्या में कार्यरत शिक्षकों को लाभ मिलने की उम्मीद है।अब उन्हें टीईटी योग्यता प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा, जिससे उनकी सेवा संबंधी अनिश्चितता भी कम होगी।


















