क्षेत्र पंचायतों का कार्यकाल समाप्त, नए गठन तक प्रशासक करेंगे काम

क्षेत्र पंचायतों का कार्यकाल समाप्त,नए गठन तक प्रशासक करेंगे काम

लखनऊ। 
तहलका 24×7 
              उत्तर प्रदेश शासन के पंचायती राज अनुभाग-2 ने रविवार को कार्यालय ज्ञापन जारी कर प्रदेश की सभी क्षेत्र पंचायतों (ब्लॉक प्रमुख एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य) के कार्यकाल की समाप्ति के बाद की व्यवस्था स्पष्ट कर दी है।सामान्य पंचायत निर्वाचन-2021 के बाद गठित क्षेत्र पंचायतों का पांच वर्षीय कार्यकाल 19 जुलाई 2026 को समाप्त हो गया।
शासन के निर्देशानुसार,उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा-8 के प्रावधानों के तहत नई क्षेत्र पंचायतों के गठन और उनकी पहली बैठक होने अथवा अधिकतम छह माह की अवधि तक निर्वाचित क्षेत्र पंचायतों के स्थान पर प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे।जारी आदेश में कहा गया कि संबंधित जिलाधिकारी,जिला मजिस्ट्रेट को क्षेत्र पंचायतों में प्रशासक नामित करने के लिए अधिकृत किया गया है।
प्रशासक केवल सामान्य और नियमित प्रशासनिक कार्यों का संचालन करेंगे तथा कोई भी नीतिगत निर्णय नहीं लेंगे।यदि किसी विशेष परिस्थिति में नीतिगत निर्णय आवश्यक होगा तो उसका प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर उनकी स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
शासन के इस आदेश के बाद प्रदेश की सभी क्षेत्र पंचायतों में नई निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने और नवगठित क्षेत्र पंचायतों की पहली बैठक आयोजित होने तक प्रशासनिक व्यवस्था प्रशासकों के माध्यम से संचालित की जाएगी।
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