चंडीगढ़ : बेटी संग दुष्कर्म के आरोपी पिता को आजीवन कारावास
# कोर्ट ने कहा… इससे बड़ा जघन्य अपराध नहीं
चंडीगढ़/लखनऊ।
आर एस वर्मा
तहलका 24×7
चंडीगढ़ जिला अदालत ने बेटी के साथ दुष्कर्म कर गर्भवती बनाने के दोषी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 45 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। शहर के सेक्टर-52 में रहने वाला दोषी मूलरूप से उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले का रहने वाला है।
पीड़िता की मां ने 16 जनवरी 2020 को सेक्टर-36 थाने में पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया था कि उसके पिता मजदूरी करते हैं। सितंबर 2019 में उसकी मां जरूरी काम से अपने पैतृक निवास जौनपुर गई थी जबकि पीड़िता अपने भाई और पिता के साथ चंडीगढ़ में ही थी। इसी बीच पिता ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया।
उसने पीड़िता को धमकी दी कि अगर इस संबंध में किसी को कुछ बताया तो वह जान से मार देगा। इसके कुछ दिनों बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। मां के पूछने पर उसने सारी बात उसे बताई। पीड़िता की मां ने सेक्टर-36 थाना पुलिस को इसकी शिकायत दी। मेडिकल जांच में पता चला कि बच्ची गर्भवती है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। तब से यह मामला अदालत में विचाराधीन था।
आरोपी के वकील ने जज के सामने अपील की कि उसके खिलाफ पुराना कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। उसकी चार बेटी और एक बेटा है जबकि घर में कमाने वाला भी कोई नहीं है। इस पर जज ने टिप्पणी करते हुए कहा कि दोषी पीड़िता का बायोलॉजिकल पिता है। वेदों में पिता व माता के स्थान का उल्लेख करते हुए जज ने कहा कि इससे बड़ा जघन्य अपराध नहीं हो सकता है।