जौनपुर : अपहरण कर किशोरी से दुष्कर्म व हत्या के दोषियों को उम्रकैद
जौनपुर। विश्व प्रकाश श्रीवास्तव तहलका 24×7 किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने और हत्या करके नाले में शव फेंके जाने के मामले में दोषी दो लोगों को उम्रकैद की सजा हुई है। करीब नौ साल पहले लाइनबाजार थाना क्षेत्र की बालिका के साथ घटना हुई थी। दोनों दोषियों पर 35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
बृहस्पतिवार को अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट काशी प्रसाद सिंह यादव की अदालत में यह सजा सुनाई गई। अधिवक्ता के अनुसार, मछली शहर थाना क्षेत्र के तत्कालीन प्रधान राम निरंजन ने थाना मछलीशहर में 20 दिसंबर 2013 को नाले में शव मिलने की जानकारी दी थी। उसी आधार पर पुलिस ने ग्राम कटाहित खास के बड़ेला ताल के नाला में 12 वर्ष की लड़की का शव बरामद किया था।
पुलिस विवेचना से पता चला कि मानसिक रूप से कमजोर बालिका घर का रास्ता भटक गई थी। उसे समर बहादुर व केसरी प्रसाद गाड़ी में बैठा कर ले गए। उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद 19 दिसंबर 2013 को गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। साक्ष्य छिपाने के लिए शव को नाले में फेंक दिया। बाद में विवेचना लाइन बाजार को स्थानांतरित हो गई। पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाखिल की।
सरकारी वकील राजेश उपाध्याय व कमलेश राय ने कोर्ट में गवाहों का बयान अंकित कराया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस एवं समस्त साक्ष्यों को देखने के बाद दोनों दोषियों दुष्कर्म, हत्या, साक्ष्य छिपाने व पॉक्सो एक्ट की धाराओं में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। प्रत्येक पर 17500 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।