जौनपुर : गैंगस्टर एक्ट में वांछित दो सगे भाइयों को दस-दस साल की सजा
जौनपुर।
रवि शंकर वर्मा
तहलका 24×7
अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट) अशोक कुमार यादव ने सिकरारा थाना क्षेत्र के दो सगे भाइयों को गैंगस्टर एक्ट में दोषी पाते हुए दस-दस साल के कारावास और पांच हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।वादिनी प्रतिभा मिश्रा द्वारा 2 सितंबर 2011 को थाना सिकरारा में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। इसके मुताबिक, जमीन विवाद को लेकर सिकरारा थाना क्षेत्र के सिउरा गांव निवासी हरिश्चंद्र उर्फ पिंटू तथा सुभाष उर्फ डब्बू पुत्रगण जेठू उसके 7 वर्षीय पुत्र आदर्श उर्फ प्रियांशु का अपहरण कर लिए।


















