जौनपुर : दहेज हत्या में पति को 9 साल की सजा, सास बरी
जौनपुर।
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव
तहलका 24×7
अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम अंजनी कुमार सिंह ने सुजानगंज थाना क्षेत्र के मया का पूरा दुद्धी गांव में हुई विवाहिता खुशबू की दहेज हत्या मामले में पति संदीप चौबे को दोषी पाते हुए 9 वर्ष कारावास एवं चार हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

मृतका की मां प्रेम कुमारी निवासी मीरगंज ने सुजानगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके मुताबिक, उनकी बेटी खुशबू की शादी संदीप चौबे के साथ हुई थी। पति संदीप व सास सावित्री दहेज में 50 हजार और बाइक की मांग को लेकर खुशबू को मारते पीटते और प्रताड़ित करते थे। यह बात उसने फोन से व घर आने पर मायके वालों से बताती थी।गत 24 अप्रैल 2018 को दिन में तीन से चार बजे के बीच आरोपियों ने खुशबू पर मिट्टी का तेल छिड़ककर जला दिया।


















