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Friday, April 19, 2024

जौनपुर : 60 लाख लोग हर वर्ष तम्बाकू सेवन से गंवाते हैं जान- सीएमओ

जौनपुर : 60 लाख लोग हर वर्ष तम्बाकू सेवन से गंवाते हैं जान- सीएमओ

जौनपुर।
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव
तहलका 24×7
              पुलिस लाइन सभागार में रविवार को राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत ला इंफोसर्स की कार्यशाला आयोजित हुई। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ लक्ष्मी सिंह ने बताया कि पूरे विश्व में लगभग 60 लाख लोग हर वर्ष तम्बाकू सेवन से अपनी जान गंवाते हैं। पूरे विश्व में हर 6.5 सेकेंड में एक धूम्रपान करने वाले की मौत होती है। भारत में कैंसर से मरने वाले 100 रोगियों में से 40 तम्बाकू प्रयोग के कारण मरते हैं।

तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल अधिकारी एसीएमओ डॉ राजीव कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल ही में ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे-2021 जारी किया है। इसके अनुसार 23 प्रतिशत लड़के और 24 प्रतिशत लड़कियां किसी न किसी रूप में तम्बाकू उत्पादों का उपयोग करते हैं। 22 प्रतिशत विद्यार्थी सार्वजनिक स्थानों पर परोक्ष धूम्रपान कर रहे हैं। वहीं ग्लोबल एडल्ट्स टोबैको सर्वे-2 (गैट्स-2) की रिपोर्ट से पता चलता है कि 23.1 प्रतिशत पुरुष, 3.2 प्रतिशत महिलाएं और वयस्कों का 13.5 प्रतिशत इस समय तम्बाकू का सेवन कर रहा है। उन्होंने युवाओं को तम्बाकू की लत से दूर रहने की नसीहत दी। साथ ही नई पीढ़ी को तम्बाकू के जोखिम के कारणों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में तम्बाकू नियंत्रण कानून कोटपा-2003 लागू है। उन्होंने कानून की सभी धाराओं का प्रभावी कियान्वयन करने में सहयोग करने के लिए भी प्रेरित किया। 

तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के क्षेत्रीय समन्वयक दिलीप पांडे ने जिले के सभी थानों को तम्बाकू मुक्त किए जाने के लिए कार्य करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए उनके कार्यों और जिम्मेदारियों के बारे में समझाया। उन्होंने कोटपा अधिनियम-2003 की विभिन्न धाराओं के बारे विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि तम्बाकू अधिनियम 2003 की धारा-4 के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों जैसे सभागृह, अस्पताल भवन, रेलवे स्टेशन प्रतीक्षालय, मनोरंजन केंद्र, शासकीय कार्यालयों, न्यायालय परिसर, शिक्षण संस्थानों, पुस्तकालय, लोक परिवहन तथा अन्य कार्य स्थलों पर धूम्रपान करना अपराध है। तम्बाकू अधिनियम 2003 की धारा-5 के अंतर्गत तम्बाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर पूर्ण प्रतिबंध है। तम्बाकू अधिनियम 2003 की धारा-6 अ के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति  को तम्बाकू बेचना या 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति द्वारा तम्बाकू बेचना प्रतिबंधित है। तम्बाकू अधिनियम 2003 की धारा-6 ब के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों की 100 गज की परिधि में तम्बाकू बेचना प्रतिबंधित है।

तम्बाकू अधिनियम 2003 की धारा-7 के अंतर्गत तम्बाकू उत्पादों पर चित्रमय स्वास्थ्य चेतावनी प्रदर्शित करना जरूरी है। तम्बाकू अधिनियम 2003 की धारा-21 और 24 के अंतर्गत 4-6 बार नियमों का उल्लंघन करने पर 200 रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एसके सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यशाला में जिले के सभी थानाध्यक्षों/प्रभारी थानाध्यक्षों, सभी क्षेत्राधिकारी तथा मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनिल कुमार राय ने भाग लिया। उन्होंने सभी लोगों को जनपद में अधिनियम का कड़ाई से पालन करने के लिए निर्देशित किया। सभी स्कूलों के 100 गज के दायरे के अंतर्गत आने वाली तम्बाकू की दुकानों पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए उन्हें हटाने के निर्देश दिए। कार्यशाला में नान कम्युनिकेबल डिजीज (एनसीडी) सेल के सभी कर्मचारी और अधिकारी उपस्थित रहे। संचालन एफएलसी जयप्रकाश गुप्ता ने किया।

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