दहेज हत्या के मामले में सास, ससुर को आठ वर्ष की कैद
# साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने पति को किया बरी
आजमगढ़।
फैज़ान अहमद
तहलका 24×7
दहेज हत्या के मामले में अदालत ने सास व ससुर को आठ वर्ष की कैद के साथ कुल दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जबकि साक्ष्य के अभाव में पति को कोर्ट ने बरी कर दिया। सोमवार को यह सजा अपर सत्र न्यायाधीश रामनरायन की अदालत ने सुनाई।
जिला आंबेडकर नगर थाना राजेश सुल्तानपुर के इंदौरपुर घिनहापुर गांव निवासी भोला जायसवाल की पुत्री श्वेता की शादी 3 दिसंबर 2017 को जोलहापुर गांव निवासी विकास जायसवाल के साथ हुई थी। शादी के बाद उसकी विदाई हुई और 21 दिसंबर को उसकी मौत हो गई। इस मामले में विवाहिता के पिता ने दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। आरोप लगाया कि जब वह विदा होकर ससुराल गई तो उसके घर वाले दो लाख रुपए की मांग को लेकर प्रताड़ित करने लगे। मांग पूरी न होते देख उसे जला दिया। घायलावस्था में उसे अस्पताल भेजा गया। बाद में डॉक्टरों ने उसे वाराणसी रेफर कर दिया। रास्ते में उसकी मौत हो गई।
मामले में कंधरापुर थाना पुलिस ने विवाहिता के पति विकास जायसवाल, सास गुड्डी, ससुर सुबाष चंद्र के विरूद्घ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मुकदमे के परीक्षण के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से दस गवाहों को पेश किया गया। अदालत ने उभय पक्षों के तर्को को सुनने के बाद विवाहिता के सास व ससुर को दोषी पाया और उक्त सजा का निर्धारण किया। जबकि इस मामले में आरोपित पति को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।