नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास, डेढ़ लाख का अर्थदंड 

नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास, डेढ़ लाख का अर्थदंड 

आजमगढ़। 
फैज़ान अहमद 
तहलका 24×7
          नाबालिग के साथ दुष्कर्म के एक मामले में सुनवाई पूरी करते हुए विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट रवीश कुमार अत्री ने शुक्रवार को एक आरोपी को आजीवन कारावास व डेढ़ लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। मामला रौनापार थाना क्षेत्र का है।
अभियोजन कथन के अनुसार आरोपी मोहन पुत्र मोतीचंद निवासी बिशनपुरा थाना नगरा जनपद बलिया के बहन की शादी रौनापार थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई है। मोहन घटना से लगभग एक वर्ष पूर्व से अपने बहन के घर पर ही रह रहा था। 26 अगस्त 2018 को दिन में आरोपी मोहन ने नाबालिग पीड़िता को बहला-फुसलाकर लखनऊ तथा बलिया ले गया और पंद्रह दिन तक पीड़िता के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया।
इस मुकदमे में पुलिस से जांच पूरी करने के बाद आरोपी मोहन के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्र ने पीड़िता समेत कुल पांच गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास तथा डेढ़ लाख रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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