नकली नोट मामले में दो आरोपियों को 10-10 साल की कारावास
आजमगढ़।
फैज़ान अहमद
तहलका 24×7
सरायमीर थाने में दर्ज आईपीसी की धारा 489 डी के एक मुकदमे में नामजद दो अभियुक्तों नैय्यर आलम निवासी नंदाव बाजार थाना सरायमीर व रविंद्र मौर्य निवासी निजामुद्दीनपुर थाना निजामाबाद को दोष सिद्ध करते हुए न्यायालय ने शुक्रवार को सजा सुनाई।

अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश ने दोनों अभियुक्तों को 10-10 साल के कारावास के साथ ही 10-10 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना न अदा करने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा दोनों को भुगतनी पड़ेगी।
















