नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष का कठोर कारावास

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष का कठोर कारावास

# पॉक्सो न्यायालय ने लगाया 20 हजार रुपये का अर्थदंड, जुर्माना न देने पर छह माह अतिरिक्त सजा

जौनपुर। 
गुलाम साबिर 
तहलका 24×7
             नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश षष्ठम् एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो की अदालत ने दोषी अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।न्यायालय ने दोषी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।अर्थदंड जमा न करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामला थाना मछलीशहर में दर्ज मुकदमा से संबंधित है। अभियोजन के अनुसार मुकदमे में धारा 376 आईपीसी, 3/4 पॉक्सो एक्ट एवं 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी।सुनवाई के दौरान न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर अभियुक्त बलिराम पटेल पुत्र लालबहादुर पटेल निवासी जलालाबाद थाना मछलीशहर को धारा 376 आईपीसी तथा 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार दिया।
अदालत ने दोषी को दोनों धाराओं के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। न्यायालय के आदेश के बाद मामले में सजा सुनाए जाने की जानकारी सामने आते ही अभियोजन पक्ष ने इसे महत्वपूर्ण निर्णय बताया।
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