पोखरी और भीटा की जमीन पर कब्जे का आरोप, उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अवहेलना का दावा

पोखरी और भीटा की जमीन पर कब्जे का आरोप,उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अवहेलना का दावा

शाहगंज,जौनपुर। 
एखलाक खान 
तहलका 24×7
               क्षेत्र के सबरहद गांव निवासी रमेश चंद्र भारद्वाज पुत्र राम प्यारे ने गांव के कुछ लोगों पर उनकी भूमि तथा सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया है।उन्होंने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग की है।
उप जिलाधिकारी को पत्रक देकर पीड़ित रमेश चंद्र भारद्वाज ने बताया कि गांव निवासी मोतीलाल, कमलेश,हरदेव पुत्रगण लौटूराम,राजेंद्र व गुलाब पुत्रगण मोतीलाल,चमेला पत्नी हरदेव,संगीता पत्नी कमलेश तथा कैलाशा पत्नी मोतीलाल द्वारा उनकी भूमि पर कब्जा किया गया है।उनका कहना है कि उप जिलाधिकारी शाहगंज के आदेश पर 17 मई 2022 को राजस्व टीम ने गाटा संख्या 525,रकबा 0.36 हेक्टेयर पर की गई पत्थरगड्डी को उखाड़ दिया था।
इसके बाद उक्त भूमि पर मंडई रखकर कब्जा कर लिया गया,जिसका वह लगातार विरोध कर रहे हैं।आरोप लगाया कि संबंधित लोग दबंगई के बल पर भूमि पर कब्जा बनाए हुए हैं तथा विरोध करने पर मारपीट और धमकी देने पर आमादा रहते हैं।पीड़ित ने आरोप लगाया कि गांव की सार्वजनिक उपयोग की भूमि गाटा संख्या 521,522,536,1024 एवं 573 पर भी अवैध कब्जा किया गया है।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि राजस्व एवं पुलिस विभाग के कुछ कर्मियों की मिलीभगत के कारण अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई नहीं हो रही है।उन्होंने प्रशासन से पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराते हुए सार्वजनिक भूमि को कब्जामुक्त कराने तथा दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की मांग की है।
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