बीएसए को कारण बताओ नोटिस, कोर्ट ने मांगा स्पष्टीकरण
# वेतन लिपिक के पेश न होने पर ट्रिब्यूनल सख्त, 18 अप्रैल को जवाब तलब
जौनपुर।
गुलाम साबिर
तहलका 24×7
सड़क दुर्घटना से जुड़े एक मामले में मृतक के वेतन संबंधी साक्ष्य प्रस्तुत न होने पर ट्रिब्यूनल कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है।ट्रिब्यूनल जज मनोज कुमार अग्रवाल ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. गोरखनाथ पटेल को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 18 अप्रैल तक स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है।
मामले में कोर्ट ने संबंधित वेतन लिपिक को साक्ष्य पेश करने का आदेश दिया था,लेकिन निर्धारित तिथि पर लिपिक उपस्थित नहीं हुआ।

इसे गंभीरता से लेते हुए न्यायालय ने बीएसए से जवाब तलब किया और अगली तिथि पर साक्षी को अनिवार्य रूप से पेश करने के निर्देश दिए हैं।प्रकरण के अनुसार खुटहन निवासी फूलचंद प्रजापति की 29 फरवरी 2024 को सरायख्वाजा क्षेत्र के जेठपुरा के पास सड़क दुर्घटना में गंभीर रुप से घायल होने के बाद 7 मार्च को बीएचयू में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी।

वह सुईथाकला के सोनरा स्थित माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक पद पर कार्यरत थे।मृतक की पत्नी द्वारा दायर प्रार्थना पत्र पर उनके वेतन को प्रमाणित करने के लिए वेतन लिपिक को तलब किया गया था,लेकिन अनुपस्थिति के चलते न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया।
















