यूपी पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट सख्त,27 अप्रैल तक मांगा फाइनल शेड्यूल
प्रयागराज।
तहलका 24×7
उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया।कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि हर हाल में 26 मई 2026 तक चुनाव प्रक्रिया पूरी कराने का ठोस रोडमैप पेश किया जाए।चीफ जस्टिस की बेंच ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाना संविधान के खिलाफ होगा।

अदालत ने अनुच्छेद 243E का हवाला देते हुए कहा कि तय समय सीमा के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि चुनाव की तारीखों और आरक्षण प्रक्रिया समेत पूरा अंतिम शेड्यूल 27 अप्रैल 2026 तक दाखिल किया जाए।मामले की अगली सुनवाई भी 27 अप्रैल को निर्धारित की गई है,जहां चुनाव कार्यक्रम के औपचारिक ऐलान की संभावना जताई जा रही है।

फिलहाल मतदाता सूची में देरी और ओबीसी आरक्षण प्रक्रिया पूरी न होने के कारण चुनाव अटके हुए हैं। हालांकि, कोर्ट की सख्ती के बाद सरकार और आयोग पर जल्द निर्णय लेने का दबाव बढ़ गया है। फिलहाल पंचायत चुनाव अब ज्यादा समय तक टलना मुश्किल नजर आ रहा है और 27 अप्रैल की सुनवाई को बेहद अहम माना जा रहा है।
















