लखनऊ : भाजपा नेता रीता बहुगुणा जोशी समेत पांच पर दोष सिद्ध
# कोर्ट ने दिया छह महीने तक जिला प्रोबेशन अधिकारी की निगरानी में रहने का आदेश
लखनऊ।
विजय आनंद वर्मा
तहलका 24×7
एमपी एमएलए कोर्ट ने शुक्रवार को बीजेपी नेता रीता बहुगुणा जोशी को चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में दोषी करार दिया है। कोर्ट ने रीता जोशी के अलावा चार और लोगों को भी दोषी माना है। कोर्ट ने छह महीने तक निगरानी में रहने का आदेश दिया। उन्हें जिला प्रोबेशन अधिकारी की निगरानी में रहना होगा।आदेश के तहत उन्हें 30 दिन में जिला प्रोबेशन अधिकारी के सामने पेश होना होगा। बीजेपी नेता पर समय खत्म होने के बाद भी चुनाव प्रचार करने का आरोप है। 

बताते चलें कि विगत 17 फरवरी 2012 को कांग्रेस की तत्कालीन लोकसभा प्रत्याशी रहीं रीता बहुगुणा जोशी चुनाव प्रचार का समय समाप्त होने के बाद भी आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए जनसभा कर रही थीं। उन्होंने चुनावी सभा बजरंग नगर इलाके में की थी। इसके बाद मजिस्ट्रेट मुकेश कुमार ने लखनऊ के थाना कृष्णानगर में मुकदमा दर्ज कराया था।

लखनऊ की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने पिछले महीने 21 अक्टूबर को इस मामले में सुनवाई करते हुए रीता बहुगुणा समेत 5 लोगों के खिलाफ वारंट जारी किया था। जानकारी के मुताबिक रीता बहुगुणा जोशी के अलावा राम सिंह यादव, संजय यादव, मनोज चौरसिया और प्रभात श्रीवास्तव के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत 2012 में आरोप पत्र दाखिल हुआ था।

















