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Friday, April 26, 2024

लखीमपुर हिंसा में अब तक की पुलिसिया कार्रवाई से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं..

लखीमपुर हिंसा में अब तक की पुलिसिया कार्रवाई से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं..

# कोर्ट ने कहा- क्या यूपी पुलिस हत्या के सभी मामलों में ऐसी ही कार्रवाई करती है ?

# डीजीपी देखें, सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ न हो, अगली सुनवाई 20 अक्तूबर को

लखनऊ/नई दिल्ली।
विजय आनंद वर्मा
तहलका 24×7
                लखीमपुर खीरी की हिंसा के मामले में शुक्रवार को दूसरे दिन हुई सुनवाई में यूपी सरकार की ओर से दाखिल की गई स्टेट्स रिपोर्ट से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं दिखा। कोर्ट ने कहा कि इस मामले के सभी आरोपियों के खिलाफ एक जैसी और कानून सम्मत कार्रवाई की जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की ओर से पेश हुए वकील हरीश साल्वे से यह भी पूछा कि क्या यूपी सरकार हत्या के सभी मामलों में ऐसी ही कार्रवाई करती है। हरीश साल्वे ने कहा कि वे कोर्ट की चिंता से यूपी सरकार को अवगत करा देंगे। कोर्ट ने यूपी के डीजीपी को निर्देश दिए हैं कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ न हो और ये देखें कि सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ न हो। कोर्ट को हरीश साल्वे की ओर से बताया गया कि आरोपी आशीष मिश्रा शनिवार सुबह 11 बजे जांच अधिकारियों के सामने अपना बयान देने के लिए पेश होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें जिम्मेदार पुलिस व सरकार चाहिए। मामले में अब अगली सुनवाई 20 अक्तूबर को होगी। प्रधान न्‍यायधीश एन वी रमना की बेंच यह सुनवाई कर रही है। रमना के अलावा जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली भी बेंच में शामिल हैं।

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