शादियों में व बैंक्वेट हॉल में तेज आवाज डीजे पर रोक
लखनऊ।
विजय आनंद वर्मा
तहलका 24×7
सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने लाउडस्पीकरों और उच्च डेसिबल ध्वनियों पर सख्ती से प्रतिबंध यानी बंद करने का आदेश लगा दिया है। हाई डेसीबल साउंड के साथ शादियों में होने वाले ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए पुलिस शिकंजा कर रही है।
बता दें कि तेज आवाज के संगीत के लिए यूपी पुलिस ने नियम-कायदे तय कर रखे हैं। गेस्ट हाउस, फार्म हाउस, बैंक्वेट हॉल, पार्क औऱ कम्युनिटी हॉल में भी इस तरह के तेज आवाज वाले संगीत पर पाबंदी है। वहीं नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ भारी जुर्माने से लेकर जेल तक का प्रावधान है। इसके लिए मजिस्ट्रेट, थाने व ट्रैफिक विभाग द्वारा फार्म भरकर अनुमति लेनी होगी।
बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के तहत पहले से ही रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर व डीजे बजाने पर रोक थी। रात 10 बजे से पहले भी लाउडस्पीकर व डीजे बजाने के लिए अनुमति लेनी होती थी, परंतु इसका पूर्ण रूप से पालन नहीं हो रहा था।