शिक्षक भर्ती में नया नियम, दो विवाह वालों पर रोक

शिक्षक भर्ती में नया नियम,दो विवाह वालों पर रोक

लखनऊ। 
विजय आनंद वर्मा 
तहलका 24×7 
               उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अहम खबर है।यूपी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन ने शिक्षक भर्ती परीक्षा 2026 के लिए नई गाइडलाइन जारी की है,जिसमें वैवाहिक स्थिति को लेकर सख्त प्रावधान किया गया है।
नई व्यवस्था के तहत ऐसे पुरुष अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकेंगे जिनकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हैं।
इसके साथ ही यदि कोई महिला अभ्यर्थी ऐसे पुरुष से विवाह करती है जिसकी पहले से पत्नी है,तो वह भी इस भर्ती प्रक्रिया के लिए अयोग्य मानी जाएगी।कमीशन ने स्पष्ट किया है कि यह नियम सेवा शर्तों के अनुरूप लागू किया गया है और सभी अभ्यर्थियों को आवेदन से पहले पात्रता मानकों को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी गई है। भर्ती प्रक्रिया के तहत आवेदन शुरु कर दिए गए हैं, वहीं अभ्यर्थियों में नए नियम को लेकर चर्चा बनी हुई है।
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Tahalka24x7
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