सुल्तानपुर : अगवा कर हत्यारोप में तीन सगे भाईयों समेत पांच को उम्रकैद

सुल्तानपुर : अगवा कर हत्यारोप में तीन सगे भाईयों समेत पांच को उम्रकैद

सुल्तानपुर।
ज़ेया अनवर
तहलका 24×7
                    युवक को अगवाकर उसकी हत्या करने में दोषी करार दिए गए तीन सगे भाइयों समेत पांच लोगों को सोमवार को एडीजे चतुर्थ राजेश नारायण मणि त्रिपाठी ने उम्रकैद व दो लाख 85 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माना की 50 फीसदी धनराशि मृतक की मां को देने का आदेश दिया है।
अमेठी क्षेत्र के मुंशीगंज रोड स्थित महमूदपुर निवासी संदीप सिंह उर्फ अजीत प्रताप सिंह को 10 फरवरी 2015 की रात में अगवा करके हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने अपहरण व हत्या के केस की विवेचना पूरी कर सगे भाइयों बृजेंद्र शुक्ल, जितेंद्र शुक्ल व शैलेंद्र शुक्ल के साथ जितेंद्र जायसवाल उर्फ सतई और राजेश अग्रहरि के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। गत शुक्रवार को एडीजे चतुर्थ राजेश नारायण मणि त्रिपाठी ने सगे भाइयों बृजेंद्र शुक्ल, जितेंद्र शुक्ल व शैलेंद्र शुक्ल के साथ जितेंद्र जायसवाल उर्फ सतई और राजेश अग्रहरि को अपहरण व हत्या करने का दोषी करार देते हुए जेल भेजने का आदेश दिया था। सजा सुनाने के लिए पांच सितंबर की तिथि नियत की थी।
पुलिस ने सोमवार को अभियुक्तों को जेल से लाकर कोर्ट में पेश किया। सजा के बिंदु पर एडीजीसी क्रिमिनल विजय शंकर शुक्ल व अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा ने अभियुक्तों को अधिकतम सजा देने की मांग की। वहीं, बचाव पक्ष ने कहा कि तीन अभियुक्त सगे भाई व नवयुवक हैं। दो अन्य अभियुक्तों की ओर से कहा गया कि वे गरीब हैं। उन्हें कम से कम सजा दी जाए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद सभी अभियुक्तों को उम्रकैद व दो लाख 85 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया है। जुर्माना की 50 फीसदी धनराशि मृतक की मां को मिलेगी।
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