सुल्तानपुर : मूक-बधिर युवती के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 14 वर्ष की कैद
सुल्तानपुर।
ज़ेया अनवर
तहलका 24×7
मूक-बधिर युवती के साथ दुष्कर्म करने के मामले में बुधवार को एफटीसी द्वितीय के न्यायाधीश अभिषेक सिन्हा ने मुख्य आरोपी को दोषी करार देते हुए 14 वर्ष की कैद व 22 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने गाली देने व धमकी देने के आरोप में मुख्य आरोपी की मां को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। जुर्माने की 50 फीसदी धनराशि पीड़िता को मिलेगी। मामला अमेठी जिले से जुड़ा है।

अमेठी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की 20 वर्षीय मूक-बधिर युवती 11 फरवरी 2016 की शाम गांव के पास घास छीलने गई थी। तभी गांव के ही आरोपी महेश कश्यप ने सांप निकलने का बहाना बनाकर उससे खुरपी मांगी थी। युवती खुरपी देने के लिए आरोपी के घर गई तो उसने पीड़िता को कमरे में खींचकर दरवाजा बंद कर लिया था। आरोपी ने युवती के साथ दुष्कर्म किया था। मामले की जानकारी पाकर परिजन व गांव वाले पहुंचे तो आरोपी ने दरवाजा नहीं खोला। गांव के कुछ लोगों ने किसी तरह दरवाजा खोला तो पीड़िता जमीन पर पड़ी थी। घटना के बाद आरोपी व उसकी मां ने मौके पर पहुंचे लोगों को गाली देते हुए कार्रवाई करने पर जान से मारने की धमकी दी थी। इसकी सूचना मिलने पर सूरत में नौकरी कर रहा पीड़िता का भाई गांव पहुंचा और 17 फरवरी 2016 को आरोपी महेश कश्यप के खिलाफ दुष्कर्म करने, गाली देने व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था।

















