गैंगरेप व पॉक्सो की कुछ धाराओं से बरी, रेप मामले में आसाराम की उम्रकैद बरकरार

गैंगरेप व पॉक्सो की कुछ धाराओं से बरी, रेप मामले में आसाराम की उम्रकैद बरकरार

राजस्थान। 
तहलका 24×7 
             दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम बापू को राजस्थान हाई कोर्ट से आंशिक राहत मिली है।हाई कोर्ट ने गैंगरेप और बच्चे के साथ सामूहिक यौन उत्पीड़न से जुड़े आरोपों में उन्हें बरी कर दिया,जबकि नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में उनकी उम्रकैद की सजा बरकरार रखी है।
समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार,जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस योगेन्द्र कुमार पुरोहित की डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाते हुए आईपीसी की धारा 376(डी) और पॉक्सो एक्ट की धारा 5(जी)/6 के तहत लगाए गए आरोपों से आसाराम को दोषमुक्त कर दिया।
इसके अलावा आपराधिक साजिश से जुड़ी आईपीसी की धारा 120(बी) से भी उन्हें बरी कर दिया गया। हालांकि,नाबालिग से रेप के मामले में सुनाई गई उम्रकैद की सजा यथावत रखी गई है।फिलहाल आसाराम अस्थायी जमानत पर बाहर हैं।सोमवार को उनकी अंतरिम जमानत सात दिन के लिए बढ़ाई गई थी।
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