सुप्रीम कोर्ट से तमिलनाडु सरकार को अंतरिम राहत, गो-हत्या पर हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट से तमिलनाडु सरकार को अंतरिम राहत,गो-हत्या पर हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

नई दिल्ली। 
तहलका 24×7 
              गो-हत्या से जुड़े मामले में तमिलनाडु सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अंतरिम राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश के एक हिस्से पर अंतरिम रोक लगा दी है,जिसमें राज्य में गाय और बछड़े के वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया गया था।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने तमिलनाडु सरकार की विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया और हाईकोर्ट के आदेश के उस हिस्से पर फिलहाल रोक लगा दी,जिसमें राज्यव्यापी प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया गया था।सुनवाई के दौरान तमिलनाडु सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि मद्रास हाईकोर्ट का आदेश राज्य में लागू कानून के दायरे से आगे बढ़कर व्यापक प्रतिबंध लगाता है।
सुप्रीम कोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई में कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के अंतिम पैराग्राफ में प्रथम दृष्टया संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती है।अदालत ने मामले में नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई तक अंतरिम राहत प्रदान कर दी।सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद मद्रास हाई कोर्ट के निर्देश के आधार पर राज्य में गाय और बछड़े के वध पर लगाया गया राज्यव्यापी प्रतिबंध फिलहाल प्रभावी नहीं रहेगा।मामले में अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट की आगामी सुनवाई के बाद होगा।
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