हाईकोर्ट सख्त: बाहुबलियों की ‘कुंडली’ तलब, शस्त्र लाइसेंस और सरकारी सुरक्षा पर मांगा जवाब

हाईकोर्ट सख्त: बाहुबलियों की ‘कुंडली’ तलब, शस्त्र लाइसेंस और सरकारी सुरक्षा पर मांगा जवाब

प्रयागराज। 
तहलका 24×7 
              इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में बाहुबलियों को मिले शस्त्र लाइसेंस और सरकारी सुरक्षा को लेकर कड़ा रुख अपनाया है।कोर्ट ने राज्य सरकार से उन चर्चित बाहुबलियों की आपराधिक कुंडली तलब की है,जिनके नाम सरकारी हलफनामों में शामिल नहीं किए गए थे।कोर्ट ने जिन नामों पर विशेष रुप से जानकारी मांगी है उनमें बृजभूषण शरण सिंह,राजा भैया,धनंजय सिंह,सुशील सिंह और विनीत सिंह के नाम शामिल हैं।
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि इन बाहुबलियों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों,उनके शस्त्र लाइसेंस और उन्हें प्रदान की गई सरकारी सुरक्षा का पूरा विवरण 26 मई तक अदालत में प्रस्तुत किया जाए।अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन लोगों का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है,उनके शस्त्र लाइसेंस की वैधता और आवश्यकता की गंभीरता से जांच होनी चाहिए।सरकारी हलफनामे के अनुसार उत्तर प्रदेश में इस समय कुल 10,08,953 शस्त्र लाइसेंस जारी हैं।
अदालत ने इतने बड़े पैमाने पर जारी लाइसेंसों पर भी चिंता जताई और पूछा कि क्या आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों के लाइसेंस की समय-समय पर समीक्षा की जाती है या नहीं।मामले की अगली सुनवाई 26 मई को होगी,जिसमें राज्य सरकार को विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करनी है।हाईकोर्ट की इस सख्ती को प्रदेश में अपराध और बाहुबल के खिलाफ बड़ी न्यायिक कार्रवाई के रुप में देखा जा रहा है।
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