आप सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत
नई दिल्ली।
स्पेशल डेस्क
तहलका 24×7
सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय से पूछा कि क्या उसे दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े कथित घोटाले में आप नेता संजय सिंह को और ज्यादा समय तक हिरासत में रखने की जरूरत है। जिसपर ईडी ने शीर्ष अदालत से कहा कि अगर दिल्ली आबकारी नीति घोटाला में संजय सिंह को जमानत मिलती है, तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। लिहाजा 181 दिन बाद संजय सिंह को जमानत मिली।
सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत देते हुए कहा कि इस जमानत को मिसाल नहीं माना जाएगा, कोर्ट ने कहा कि जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट तय करेगा। तीन जजों जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पीबी वराले की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी। कोर्ट को संजय सिंह के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग की पुष्टि नहीं हुई है। मनी ट्रेल का भी पता नहीं चला है। इसके बावजूद संजय सिंह छह महीने से जेल में बंद है।
कोर्ट ने आप नेता को जमानत देते हुए हिदायत दी कि वह दिल्ली की शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर कोई भी टिप्पणी ना करें।फ़िलहाल आम आदमी पार्टी के चल रहे बेहद खराब दिनों के बीच सांसद संजय सिंह की रिहाई अच्छी खबर है, प्रखर वक़्त को कैदखाने से मिली आजादी पर पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं खुशी मिली है।