जौनपुर : प्रधान समेत सात के खिलाफ कूटरचना से जमीन हड़पने का केस दर्ज
# न्यायालय के आदेश पर कोतवाली पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी
शाहगंज।
एख़लाक खान
तहलका 24×7
क्षेत्र के अरंद गांव में ग्राम समाज की बेशकीमती जमीन को कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर अपात्र लोगों द्वारा अपने और अपने रिश्तेदारों के नाम कराए जाने के मामले में न्यायालय के आदेश पर धारा 156 (3) के तहत पुलिस ने महिला प्रधान समेत सात नामजद व कई अज्ञात के विरुद्ध धोखाधड़ी और जालसाजी की गम्भीर धाराओं में केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है।

गांव निवासी नैय्यर आलम पुत्र अब्दुल जब्बार ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि गांव के ही हसन रजा ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उप जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में प्रधान की मिली-भगत से हलफनामा देकर ग्राम समाज की बेशक़ीमती जमीनों को अपने, अपने बेटे और आजमगढ़ जनपद के निवासी रिश्तेदार के नाम करा लिया जबकि हसन रज़ा तीस बीघा जमीन के काश्तकार हैं, गांव में दो आलीशान मकान के स्वामी हैं और जमीन लेने के लिए पात्र नहीं हैं।

वादी ने न्यायालय में प्रेषित प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि कीमती जमीनों पर नीयत खराब हुई जिसमें प्रधान की मिलीभगत से उप जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में धारा 67ए के तहत वाद दाखिल कर खुद को भूमिहीन बताया। जिसमें ग्राम प्रधान द्वारा सहमति पत्र दाखिल करके जमीनों को नाजायज ढंग से हसन रज़ा, उनके पुत्र और रिश्तेदार के नाम दर्ज कर दिया। न्यायालय ने आदेश पर पुलिस ने हसन रज़ा, उसके पुत्र मो. जावेद, प्रधान धनरी देवी, अक्षय कुमार, अबूशाद, छंगूराम, मो. रेहान व कुछ अज्ञात लोगों के विरुद्ध गम्भीर धाराओं में केस दर्ज कर जांच में जुटी है।
















