पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा के पोते पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को उम्रकैद
# अदालत ने पीड़िता को 7 लाख रुपए का हरजाना देने का दिया आदेश
बेंगलुरु।
तहलका 24×7
न्यायाधीश गजानन भट ने पूर्व सांसद रेवन्ना को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।गौरतलब है कि घरेलू सहायिका ने पिछले साल प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ चार मामले दर्ज कराए थे।अदालत ने चारों मामले में प्रज्ज्वल रेवन्ना को दोषी करार दिया।घरेलू सहायिका की ओर से लगाए गए सभी आरोप अदालत में सही साबित हुए।

इसके बाद न्यायाधीश संतोष गजानन भट ने रेवन्ना को दोषी करा दिया।मामले में अभियोजन पक्ष ने 1632 पेज की चार्जशीट पेश की। इसमें इलेक्ट्रॉनिक और ग़ैर- इलेक्ट्रॉनिक सबूत के साथ 183 डॉक्यूमेंट्स भी पेश किए गए थे। मामले में पीड़िता के परिवार के साथ-साथ 26 गवाहों से पूछताछ हुई।अदालत इस मामले में जल्द से जल्द फैसला सुनाने के लिए 2 मई से लगातार सुनवाई कर रही थी।

ये मामले तब सामने आया, जब प्रज्वल से कथित तौर पर जुड़े अश्लील वीडियो हासन में 26 अप्रैल 2024 को होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले प्रसारित हुए थे।एसआईटी ने होलेनरसीपुरा टाउन थाने में दर्ज एक मामले के सिलसिले में प्रज्वल को पिछले साल 31 मई को बेंगलुरु हवाई अड्डे पर उस समय गिरफ्तार किया था, जब वह जर्मनी से लौटे थे। प्रज्वल 2024 लोकसभा चुनाव में हासन संसदीय क्षेत्र से हार गए थे, बाद में जद (एस) ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया।

मामले की सुनवाई 18 जुलाई को पूरी हो गई थी और फैसला 30 जुलाई के लिए सुरक्षित रखा गया था। न्यायाधीश ने मोबाइल लोकेशन डेटा और अन्य तकनीकी साक्ष्यों पर स्पष्टीकरण मांगते हुए फैसला शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दिया था।

















