सुल्तानपुर : 10 वर्ष की मासूम के साथ दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

सुल्तानपुर : 10 वर्ष की मासूम के साथ दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

सुल्तानपुर।
ज़ेया अनवर
तहलका 24×7
                   घर में घुसकर 10 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने के मामले में बृहस्पतिवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा ने अभियुुक्त को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 56 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माना की 75 फीसदी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
लंभुआ क्षेत्र के एक गांव की 10 वर्षीय बालिका 22 जनवरी 2021 की रात में अपने घर में टीवी देख रही थी। पड़ोस का रहने वाला गया प्रसाद उर्फ गयादीन निषाद घर में घुस गया और बालिका के साथ दुष्कर्म किया था। बालिका के चिल्लाने पर परिजनों के पहुंचे तो अभियुक्त मौके से भाग गया था। पुलिस ने बालिका के भाई की तहरीर पर अभियुक्त गया प्रसाद उर्फ गयादीन निषाद के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।
मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील सीएल द्विवेदी ने पांच गवाहों को कोर्ट में पेश किया। बृहस्पतिवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा ने अभियुक्त गया प्रसाद उर्फ गयादीन निषाद को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व 56 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया है।
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