सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती को बड़ी राहत, 6 साल बाद बैंक खाते खोलने का आदेश

सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती को बड़ी राहत,6 साल बाद बैंक खाते खोलने का आदेश

नई दिल्ली। 
तहलका 24×7
              बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े चर्चित ड्रग मामले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती को बड़ी कानूनी राहत मिली है।स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने दोनों के बैंक खातों को डीफ्रीज (खोलने) का आदेश दिया है,जिन्हें वर्ष 2020 में जांच के दौरान सीज कर दिया गया था।अदालत ने अपने फैसले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि एजेंसी आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने में विफल रही।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि तय समयसीमा के भीतर जरुरी अनुमोदन नहीं लिया गया,जिससे खातों को फ्रीज करने की कार्रवाई कानूनसम्मत नहीं ठहरती।गौरतलब है कि अगस्त 2020 में सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच के दौरान ड्रग ट्रेल की पड़ताल करते हुए NCB ने रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक को गिरफ्तार किया था।इसी दौरान दोनों के बैंक खाते भी सीज कर दिए गए थे।यह मामला उस समय देशभर में सुर्खियों में रहा था।
रिया और शौविक ने अपने वकीलों के माध्यम से स्पेशल कोर्ट में याचिका दायर कर खातों को खोलने की मांग की थी।बचाव पक्ष ने दलील दी कि एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 68F के तहत आवश्यक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और समय सीमा के भीतर सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी नहीं ली गई,जिससे पूरी कार्रवाई अवैध हो जाती है।वहीं सरकारी पक्ष ने इस याचिका का विरोध करते हुए कहा कि जांच के दौरान पर्याप्त आधार पर ही खातों को फ्रीज किया गया था।
हालांकि अदालत ने इन दलीलों को खारिज करते हुए माना कि वैधानिक प्रक्रिया का पालन न होना गंभीर चूक है।उल्लेखनीय है कि ड्रग्स से जुड़े आरोपों में रिया चक्रवर्ती को 2020 में गिरफ्तार किया गया था और करीब 28 दिन बाद उन्हें जमानत मिल गई थी।अब अदालत के इस फैसले से उन्हें बड़ी राहत मिली है।
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