हाउस टैक्स बकायेदारों को बड़ी राहत, 15 अगस्त से शुरु होगी ओटीएस योजना

हाउस टैक्स बकायेदारों को बड़ी राहत,15 अगस्त से शुरु होगी ओटीएस योजना

लखनऊ। 
विजय आनंद वर्मा 
तहलका 24×7
               उत्तर प्रदेश सरकार ने हाउस टैक्स बकायेदारों को बड़ी राहत देते हुए एकमुश्त समाधान (ओटीएस) योजना लागू करने का निर्णय लिया है।यह योजना 15 अगस्त से 15 दिसंबर 2026 तक प्रदेश के सभी नगर निगम,नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत क्षेत्रों में संचालित की जाएगी।योजना के तहत 1 अप्रैल 2026 तक के बकाया संपत्ति कर पर देय ब्याज और सरचार्ज में निर्धारित छूट दी जाएगी।
साथ ही करदाताओं की सुविधा के लिए बकाया कर तीन किस्तों में जमा करने का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा,जिससे एकमुश्त भुगतान का वित्तीय बोझ कम होगा।ओटीएस योजना का लाभ लेने के लिए करदाता ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकेंगे।प्रदेश सरकार का उद्देश्य करदाताओं को राहत प्रदान करने के साथ नगर निकायों की राजस्व वसूली में भी तेजी लाना है।
योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए 15 अगस्त से पहले सभी नगर निकायों को जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं,ताकि अधिक से अधिक करदाता इसका लाभ उठा सकें।प्रमुख सचिव ने प्रदेश के सभी नगर आयुक्तों और अधिशासी अधिकारियों को योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं।सरकार का अनुमान है कि इस योजना से प्रदेश के लाखों हाउस टैक्स बकायेदारों को सीधा लाभ मिलेगा।
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