जौनपुर : बीडीओ सुईथाकलां पर लगा 25 हजार का जुर्माना
# सूचना देने में हीलाहवाली पर राज्य सूचना आयोग ने की कार्यवाही
शाहगंज।
एख़लाक खान
तहलका 24×7
समय से सूचना न देने एवं अपीलकर्ता से सूचना उपलब्ध कराने के लिए पैसे लेने के बाद भी अधूरी सूचना देने और शेष धनराशि को लौटाने में हीलाहवाली करने से नाराज राज्य सूचना आयुक्त ने जन सूचना अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी विकास खण्ड सुईथाकलां पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। राज्य सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती ने रजिस्ट्रार राज्य सूचना आयोग को निर्देश दिया कि तत्कालीन जन सूचना अधिकारी/ ग्राम विकास अधिकारी ओम प्रकाश भारती के वेतन से जुर्माने की राशि वसूल करें।

क्षेत्र निवासी शत्रुध्न सिंह ने अप्रैल 2019 को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन किया था। सूचना न मिलने पर अपीलकर्ता ने दिसंबर 2020 को प्रथम व मार्च महीने में द्वितीय अपील किया।दो सितंबर को राज्य सूचना आयोग में अपील पर सुनवाई के दौरान संज्ञान में आया कि सूचना देने में खर्च के नाम पर अपीलकर्ता से दो हजार रुपये लिए गए। लेकिन सूचना नहीं उपलब्ध करायी गयी।

सुनवाई के दौरान जन सूचना अधिकारी द्वारा आयोग को बताया गया कि लिए गए रूपए से 1814 रुपया वापस किया गया। वहीं अपीलकर्ता का तर्क रहा कि अधूरी सूचना दी गई और समय से शेष राशि नहीं लौटाई जा सकी। जिस पर राज्य सूचना आयुक्त ने कहा कि आवेदक को परेशान करने की मंशा से धनराशि की मांग की गई। शुल्क जमा करने के बाद भी तीन वर्ष तक पूर्ण सूचना उपलब्ध न कराए जाने पर तत्कालीन जन सूचना अधिकारी/ खण्ड विकास अधिकारी ओमप्रकाश भारती पर अर्थदण्ड की कार्यवाही की।

















