मीटर लगाए बिना भेजी गई 1.13 लाख की डिमांड नोटिस निरस्त, स्थायी लोक अदालत का आदेश
सुलतानपुर।
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स्थायी लोक अदालत ने बिजली विभाग की ओर से जारी 1.13 लाख रुपये की डिमांड नोटिस को निरस्त कर विभाग को बड़ा झटका दिया है।अदालत ने माना कि बिना बिजली मीटर लगाए उपभोक्ता पर मीटर बाईपास कर बिजली चोरी का आरोप लगाना उचित नहीं था।स्थायी लोक अदालत के चेयरमैन राधेश्याम यादव, सदस्य मृदुला राय व रमेशचंद्र यादव की पीठ ने यह फैसला अमेठी जिले के रामगंज थाना क्षेत्र के जयराम दूबे का पुरवा मजरे नरहरपुर निवासी ओमप्रकाश की याचिका पर सुनाया।

याचिका में ओमप्रकाश ने बताया कि उन्होंने घरेलू विद्युत कनेक्शन लिया था,लेकिन कई बार अनुरोध के बावजूद बिजली विभाग ने उनके यहां मीटर नहीं लगाया।इसके बावजूद वह नियमित रुप से बिजली बिल का भुगतान करते रहे और आवश्यकता के अनुसार जनरेटर का भी उपयोग करते थे।आरोप है कि एक सितंबर 2023 को बिजली विभाग ने बिना मीटर लगे ही मीटर बाईपास कर बिजली चोरी का आरोप लगाते हुए 1,13,001 रुपये की डिमांड नोटिस जारी कर दिया।

विभागीय अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई,जिसके बाद उन्होंने स्थायी लोक अदालत का दरवाजा खटखटाया।सुनवाई के बाद अदालत ने बिजली विभाग अमेठी द्वारा जारी डिमांड नोटिस को अवैध मानते हुए निरस्त करने का आदेश दिया।फैसले को उपभोक्ता अधिकारों की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।


















